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मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना सरकार ने अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए “MP Viklang Pension Yojana” की शुरुआत की है।इस योजना के तहत राज्य में जितने भी विकलांग नागरिक है वह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं आज से कुछ समय पहले विकलांग व्यक्तियों को अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने परिवार और दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ता था इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार प्रत्येक महीने विकलांगों को पेंशन राशि प्रदान करेगी ताकि राज्य के सभी विकलांग जन अपनी जरूरतों को सामान बिना किसी परेशानी का खरीद सकते है इस योजना से मिलने वाली राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरुरी है
आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वह अब आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे योजना का आवेदन कर सकते है हम आपको योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे: मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें,इस योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है अगर आप योजना से जुडी जानकारी के बारे में जानना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े

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मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना-की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस योजना का लाभ वहीं लोग उठा सकते है जो अपने शरीर से 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा विकलांग है। एमपी सरकार में जो विकलांग लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वह विकलांग पेंशन मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इस योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को अपने विकलांग होने का प्रमाण पत्र बनवाना होंगा। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्राथमिक स्वास्थय क्रेन्द्र/सामुदायिक स्वास्थय क्रेन्द्र द्वारा मान्य होंगा
Highlights Of Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
शुरू की गयी | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दुवारा |
साल | 2022 |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश में विकलांग नागरिक |
उदेश्य | विकलागो को आत्मनिर्भर बनाना और उनको सहायता राशी के रूप में पेंशन प्रदान करना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
पेंशन राशी | 500 रूपये प्रति महीने |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आदिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
MP विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य शारीरिक रूप जो विकलांग होते है उनको आत्मनिर्भर बनाना है उनके पास जीवन यापन करने के लिए आय का कोई साधन नहीं होता है जिससे इनको अपने दैनिक खर्चे चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं इस सभी पेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने MP Viklang Pension Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के तहत राज्य के जो लोग शारीरिक रूप से 40 % या उससे अधिक विकलांग है उन्हें सरकार की तरफ से 500 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी इस मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन स्कीम के ज़रिये सरकार की और से मिलने वाली इस राशि से ये आपने जीवन यापन कर सकेंगे और अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीद सकेंगे
MP विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक है वह MP Viklang Pension Yojana का आवेदन कर सकते है
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी
- पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। आवेदक के पास अपना स्वयं का खाता होना जरुरी है
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है जो 40% शरीर से विकलांग होंगे
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय बच पायेगा
- आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
- पेंशन राशि मिलने से अब विकलांग नागरिकों को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वह स्वयं से अपना ध्यान रख सकेंगे
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आपको कुछ खास दस्तावेजो (Important Documents) की आवश्यक होगी हम आपको इस योजना के लिए किन -किन दस्तावेजो की आपको आवश्यक होगी इसकी जानकारी निचे प्रदान कर रहे है आप हमे स्टेप बायीं स्टेप फ़ॉलो करे
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रताए
अगर आप विकलांग पेंशन योजना लाभ लेने की सोच रहे है तो इसके लिए आपको इस योजना की पात्रता की जानकारी होना जरूरी है तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है एवं योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है अत हम आपको इस योजना की सरकार ने क्या पात्रता अनिवार्य की है उसकी जानकारी आपको निचे बताने जा रहे है
- विकलांग नागरिक तभी इस योजना के पात्र समझे जायेंगे जब वह मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे
- आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज व उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए ताकि उन्हें आवेदन करते वक़्त किसी भी तरह की परेशानी न आ सके
- Viklang Pension Yojana के तहत जितने भी विकलांग योजना का आवेदन करेंगे उनके परिवार की सालाना आय 48 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- Mp Viklang Pension योजना के अंतर्गत आवेदक का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- आवेदक को अपना विकलांगता का प्रमाणपत्र भी जमा करवाना होगा
- यदि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की सरकारी नौकरी है तो वह आवेदन करने का पात्र नहीं माना जायेगा
- जिस किसी व्यक्ति के पास 3 या 4 पहिये वाला वाहन होगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रकिया?
अगर आप Mp Viklang pension Yojana के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे है जो इस प्रकार से है
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुल जायेगा
- इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है

- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जायेगा
- इस पेज पर आपको पेशन योजनाय हेतु आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करे
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, स्थानिया निकाय, समग्र सदस्य ID को भरना है, जैसे ही आप सारी जानकारी भर देंगे
- उसके बाद आप पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर दें

- आप क्लिक करेंगे योजना का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा
- आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और लिंग आदि भरना होगा और इसके साथ-साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना है
- पूरी जानकारी भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है
- क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा
लॉग इन केसे करे ?
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुल जायेगा
- अब आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है
- आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा
- नए पेज पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है

- अब आप लोगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे
- क्लिक करते ही आपको लोगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा
- नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID व कैप्चा कोड को भर दें
आवेदन की स्थिति ट्रेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुल जायेगा
- होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति ट्रेक करे पर क्लिक करे
- आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा
- इस पेज पर आपको पोर्टल मेम्बर ID व् केप्चा कोड को भरना है

- अब आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना
- क्लिक करते ही आप आवेदन की स्थिति ट्रेक कर सकते है
विकलांक पेशन हेतु अपनी पात्रता केसे जाने
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुल जायेगा
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा
- यहाँ आपको नीचे जाकर पेंशन योजनाओं का लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, BPL कार्ड धारक आदि को भरना होगा

- अब आप योजनाय खोजे पर क्लीक करे
- अब आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आजायेगी
पासबुक केसे देखे
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपके सामने इस योजना का होम पेज खुल जायेगा
- होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा
- नए पेज पर आपको पेंशनर की पासबुक देखें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें
- इसके बाद आप अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: मेंबर ID, अकाउंट नंबर, वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड को भर दें

- अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक करे
- इसके बाद आप अपनी पासबुक देख सकते है
सामाजिक सुरक्षा पेशन की सूचि देखने की प्रक्रिया
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा
- नए पेज पर आप सामजिक सुरक्षा पेंशन सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें
- अब अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी को भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें
- जिसके बाद आप पेंशन सूची देख सकेंगे

पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन का सारांश केसे देखे
- ऑनलाइन आवेदन का सारांश देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा
- आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदनों का सारांश पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आप जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप आदि को भर दें
- आप अब सर्च पर क्लिक कर दे
- अब आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते है
FQA.मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
प्रश्न .एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उतर . एमपी विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आपको Social Security Madhya Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेजों की सूची भी ऊपर दे दी गयी हैप्रश्न
प्रश्न . मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन कितनी है?
उतर . इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत विकलांग जन को 500 रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी
प्रश्न .एमीपि विकलांग पेंशन लिस्ट / सूची कहाँ से प्राप्त करें?
उतर . विकलांग पेंशन सूची आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से जिलेवार या स्थानीय निकाय वार के हिसाब से निकाल सकते है
प्रश्न .मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या चाहिए ?
उतर .आपको विकलांग पेंशन योजना एमपी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे कि- आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि
प्रश्न .एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है ?
उतर .मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लाभारहियों को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाते है
प्रश्न .एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?
उतर .MP Viklaang Pension Yojana के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक कर सकते है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 % हो
प्रश्न .योजना के हेल्पलाइन नम्बर क्या है
उतर योजना के सम्न्धित हेल्पलाइन नम्बर 0755-2556916 है
प्रश्न .क्या इस योजना का लाभ और राज्यों के विकलांग नागरिको को मिलेगा
उतर .जी नही इस योजना का लाभ और राज्यों के नागरिको को नही मिलेगा क्यों की ये केवल मध्यप्रदेश के विकलागो के लिए ही है
दोस्तों हमने आपको अपने इस आर्टिकल के दुवारा इस योजना के जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है आशा करते है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आयी हो फिर भी अगर आपको कोई प्रोब्लम हो तो आप हमे कमेन्ट कर सकते है हमारे द्वारा आपकी जल्दी हेल्प की जाएगी
One reply on “मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना : Viklang Pension Yojana”
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