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बिहार विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म:-
बिहार समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना (Bihar Viklang Pension) को शुरू किया गया है जिसमे विभाग द्वारा सभी विकलांगो को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है जिसमे सभी विकलांगो को प्रतिमाह 500 रूपये कि पेन्शन राशी दी जाती है इस योजना का लाभ उन्ही विकलांगो को दिय जाता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हैं
वो सभी विकलांग इस योजना का आवेदन करके लाभ उठा सकते है यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए अपात्र है आपको इस आर्टिकल में बिहार विकलांग पेंशन योजना के आवेदन से समन्धित सभी जानकारी को विस्तार से दी गई है.
Bihar Viklang Pension Online Application Form:-
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन (केंद्र सरकार) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2009-10 के दौरान बिहार में शुरू की गई थी विकलांग पेंशन योजना (Bihar Viklang Pension) का लाभ लेने के लिए आवेदक को शारीरिक रूप से अक्षम होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा निर्धारित नही कि गई है
इस योजना को शुरू करने से प्रदेश के विकलांग लोगों को पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आपको इस आर्टिकल में Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रिकिर्या और ऑफलाइन आवेदन प्रिकिर्या, पात्रता दस्तावेज, पेंशन राशी, उदेश्य और योजना के लाभ कि जानकारी को विस्तार से दिया गया है जिससे आप योजना का आसानी से आवेदन करके लाभ ले सकते है.
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ:-
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ बिहार के सभी स्थाई निवासी विकलांग महिला और पुरुषों को दिया जाता है.
- इस योजना के तहत आवेदक लाभार्थी को 500 रूपये कि पेंशन दी जाती है
- इस पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग लोगों को पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
- बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा कि जरूरत नही हिती है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आयु प्रमाण पत्र कि जरूरत नही है.
- बिहार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आय कि जरुरुत नही है साथ में आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम पिछले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा होना चाहिए.
- योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशी को लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है जिसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए.
बिहार वृद्धावस्था पेंशन आवेदन फॉर्म
- बीड़ी मजदूर आवास निर्माण सहायता योजना
- भवन मरम्मती अनुदान योजना बिहार-
- कृषि यंत्र योजना
- बिहार श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म
बिहार विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साईज कि फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
Bihar Viklang Pension Yojana Hilight
योजना | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | बिहार के स्थाई निवासी नागरिक |
लाभ | 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन |
अपडेट | 2021-22 |
आवेदन फॉर्म | Bihar Viklang Pension Yojana Online Application Form PDF Download |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
- बिहार श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म
- बिहार राशन कार्ड फॉर्म
- जल जीवन हरियाली योजना आवेदन
- बिहार डीजल अनुदान योजना आवेदन फॉर्म
Bihar Viklang Pension Yojana कि पात्रता:-
- बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ बिहार के स्थाई निवासी नागरिको को दिया जाता है
- साथ में योजना का आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम पिछले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शारीरिक रूप से अक्षम होना चाहिए
- और उसके पास न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए
- बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने वाले लाभार्थियों का बैंक खाता होना जरुरी है
- साथ में बैंक खाता आवेदक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है
- साथ में आवेदक को किसी भी तरह का आय प्रमाण पत्र देने के कि जरूरत नही है.
बिहार विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन कैसे करे -Bihar Viklang Pension Yojana Online Application Form PDF:-
- आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिय
- सबसे पहले बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको निचे दिए गया है.
- Bihar Viklang Pension Yojana Online Application Form PDF Download
- आपको इस लिंक से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मागी गई सभी जनकारी को सही से भरना है.
- जैसे आवेदक का नाम, आवेदक का पता, जिले का नाम, तहसील का नाम, आधार कार्ड सख्या, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना है
- इसके बाद आपको आर्टिकल में दिए गये सभी दस्तावेज कि फोटो कोप़ी को फॉर्म के साथ अटेच करना है
- और फॉर्म कि एक बार जाँच कर लेना है कि आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कि गलती ती नही हुयी है.
- इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म को आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करा देना है
- जिसके बाद अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन फॉर्म कि जाँच कि जाएगी
- जिसमें अगर आप योजना के पात्र ही तो आपको योजना के तहत 500 रूपये कि पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.
- इस तरह से आप बिहार विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन करके लाभ ले सकते है.
बिहार विकलांग पेंसन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे – Bihar Viklang Pension Yojana Online Apply Form:-
- बिहार Bihar Viklang Pension Yojana का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Bihar Viklang Pension Yojana कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है.
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा.
- आपको वेबसाइट के होम पेज में ऑनलाइन आवेदन का ओपसन दिया गया है आपको इस ओप्सन पर जाना है जिसके बाद आपके सामने तिन ओपसन ओपन हो जायेगे.
- जिसमे से आपको लोक सेवाये के ओपसन पर जाना है जिसके बाद आगे नये ओपसन ओपन हो जायेगे जिसमे से आपको समान कल्याण विभाग कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओ कि सेवाये के ओपसन पर जाना है.
- इसके बाद आपके सामने आगे के ओपसन ओपन हो जायेगा जिसमे से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ के लिए आवेदन के ओपसन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने Bihar Viklang Pension Yojana का आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा
- जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है.
- जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सख्या, जिले का नाम, तहसील का नाम
- और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना है जिसके बाद आपको फॉर्म में दस्तावेज को अपलोड करना है.
- इस के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है.
- इस तरह से आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने कि प्रिकिर्या सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी.
Bihar Viklang Pension Yojana Application Status – बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म स्थिति कैसे देखें:-
- बिहार विकलांग पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म का स्टेटस/स्थिति
- ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार विकलांग पेंशन योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है. –
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा.
- आपको वेबसाइट के होम पेज में नागरिक अनुभाग के ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने 3 ओपसन ओपन हो जायेगे जिसमें से आपको योजना के आवेदन कि स्थिति के ओपसन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा
- इसके बाद आपको अपना Application Reference Number भरना होगा और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर Submit पर क्लिक करना होगा.
- अभी आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा
- जिसमे आप अपने आवेदन फॉर्म कि सभी जानकारी कोम चेक कर सकते है.
- इसके बाद आपको अपना Application Reference Number भरना होगा
- और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर Submit पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा
- जिसमे आपको Bihar Viklang Pension Yojana Application Status चेक कर सकते है.
Bihar Viklang Pension Yojana Helpline Number:-
आपको इस आर्टिकल में Bihar Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और योजना से जुडी सभी जानकारी को विस्तार से दिया गया है अगर आप योजना से समन्धित अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते है तो निचे दी गई योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये. – https://serviceonline.bihar.gov.in/
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